पिकअप और ड्रॉप सुविधा देने वाली कंपनियों को महिलाकर्मियों को मुहैया करानी होगी सुरक्षा

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Published By Om Parkash chaubey
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चंडीगढ़। केन्द्र प्रशासित क्षेत्र चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर रात्रिपाली में पिकअप, ड्रॉप सुविधा देने वाली कंपनियों को अपनी महिलाकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का बुधवार को आदेश जारी किया।

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जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह के आदेशानुसार कॉल सेंटर, कार्पोरेट हाउस, मीडिया समेत तमाम कंपनियों को जो रात्रिपाली चलाती हैं और महिलाकर्मियों को रात आठ बजे से सुबह सात बजे के बीच घर से दफ्तर, दफ्तर से घर परिवहन की सुविधा मुहैया कराते हैं, उन्हें महिलाकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

 सिंह के आदेशानुसार इसके तहत कंपनियों को ट्रांसपोर्टरों, सुरक्षा एजेंसियों, कर्मियों, वाहन चालकों का रिकॉर्ड रखना होगा। ऐसे वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना आवश्यक होगा। सुरक्षाकर्मी औैर अन्य अनुबंधित सुरक्षाकर्मियों को जितना संभव हो लाइसेंसधारी एजेंसियों से लेना होगा। सभी कर्मचारियों के अतीत की जानकारी रखनी होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि महिला कर्मचारी कैब चालक के साथ अकेली सफर न करें और उनके साथ या तो सुरक्षाकर्मी हो या फिर कोई सहयोगी।

रूट भी इस तरह तय करना होगा कि महिला कर्मचारी को वाहन में बैठने वाली न तो सबसेे पहली कर्मचारी हों न ही सबसे अंत में ड्रॉप किये जाने वाली। महिलाकर्मियों को ऐन घर तक छोड़ना होगा और यदि वाहन घर तक ले जाने का रास्ता न हो तो वाहन से उतारने के बाद सुरक्षाकर्मी या किसी सहयोगी के साथ उसे घर छोड़ना होगा। ऐसे वाहनों में अजनबी यात्रियों को ले जाने, निर्धारित रूट बदलने आदि की अनुमति नहीं होगी। 

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