बलरामपुर : दहेज हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास, 60 हजार रुपये का जुर्माना

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Published By Deepak Mishra
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बलरामपुर, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में माननीय अपर सत्र न्यायालय (एएसजे) बलरामपुर ने पति व सास को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 दिसंबर 2021 को श्रावस्ती जनपद के मनसुखा निवासी वादी राधेश्याम पाण्डेय ने थाना हर्रैय्या, बलरामपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री की शादी जून 2021 में महेश कुमार शुक्ला से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित किया जा रहा था। 13 दिसंबर 2021 को पति महेश कुमार शुक्ला व सास मंजू देवी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।

मामले में थाना हर्रैय्या पर मुकदमा अपराध संख्या 171/21 धारा 498ए, 304बी भादवि व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान पुलिस व अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने वैकल्पिक धारा 302/34 भादवि के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर  विकास कुमार के निर्देशन में की गई सशक्त पैरवी को इस निर्णय का प्रमुख कारण माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने इस निर्णय को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति सख्त संदेश बताया है।

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