प्रयागराज : उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक और अशरफ की सजा तय
प्रयागराज, अमृत विचार। उमेश पाल अपहरण मामले में पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को सजा मिलना लगभग तय है। उक्त मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
स्पेशल कोर्ट इस मामले में 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब दाखिल किया गया। मालूम हो कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल उर्फ कृष्ण कुमार का वर्ष 2006 में अपहरण हुआ था। अपहरण केस में गवाही न देने के लिए उमेश पाल से जबरन हलफनामा ले लिया गया था।
उमेश पाल ने साल 2007 में अपने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ ये केस दर्ज कराया था। आरोप हैं कि अतीक अहमद के इशारे पर उसके गुर्गों ने उमेश पाल का अपहरण किया था। उमेश पाल की हत्या से पहले गवाही हो चुकी थी | गौरतलब है कि अपहरण के मुकदमे की पैरवी से लौटते समय 24 फरवरी को उमेश पाल की उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां और बम से हत्या कर दी गई थी।
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