बरेली: डीजीसी साधना हत्याकांड के आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज

बरेली: डीजीसी साधना हत्याकांड के आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज

बरेली/बदायूं, अमृत विचार। बदायूं एससी/एसटी स्पेशल जज शारिक सिद्दीकी ने पूर्व डीजीसी साधना शर्मा हत्या के मुख्य आरोपी पीसी शर्मा के जेल के माध्यम से पांच दिन की अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए चेतावनी दी कि पीसी शर्मा बार बार दुर्भावना से अर्जी दे रहा है और बार-बार विचारण में बाधा पहुंचा रहा है। कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी कि विचारण में बाधा उत्पन्न न करें। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रायल जल्दी करने के निर्देश पर अब तक नौ गवाह परीक्षित हो चुके हैं। सुनवाई की अगली तिथि 23 मार्च नियत है। वादिनी विपर्णा ने बताया कि उसे अपनी और गवाहों की जान का खतरा है। हर पेशी पर आरोपी से बाहर के काफी लोग आकर मिलते हैं, जो मेरे साथ कोई भी घटना कारित कर सकते हैं।

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