अलाया अपार्टमेंट कांड: सपा विधायक शाहिद मंजूर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
अमृत विचार, लखनऊ। अलाया अपार्टमेंट हादसा मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा विधायक शाहिद मंजूर की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है। इसी के साथ न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा भी तलब किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने शाहिद मंजूर की याचिका पर पारित किया। उल्लेखनीय है कि अलाया अपार्टमेंट घटना की एफआईआर 25 जनवरी को हजरतगंज कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने विधायक शाहिद मंजूर के पुत्र नवाजिश, भतीजे मोहम्मद तारिक व फाहद याजदानी के ख़िलाफ़ दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान विधायक शाहिद मंजूर को भी अभियुक्त बनाया गया है।
ये भी पढ़ें -प्रयागराज: अतीक के भाई अशरफ को हाईकोर्ट से मिली राहत
