रायबरेली: किशोरी से दुष्कर्म में युवक को बीस साल की सजा, 22 हजार का लगा जुर्माना 

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Published By Jagat Mishra
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ऊंचाहार/ रायबरेली, अमृत विचार। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और धमकाने के मामले में न्यायालय ने युवक को 20 साल का कारावास और 22 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। 
     
मामला एक साल पहले का है। क्षेत्र के गांव दमगनिया पूरे मोहन का पुरवा निवासी मान भैया पुत्र रामनाथ ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। उसने किशोरी को चुप रहने के लिए धमकी दी थी। बाद में मामले की प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज की गई थी। जिसमें आरोपित को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा था। मॉनिटरिंग सेल द्वारा थाना ऊँचाहार में दर्ज  पाक्सो अधिनियम के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर आरोपित को बुधवार को विशेष न्यायालय पाक्सो द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष अभियोजक वेदपाल सिंह व योगेश चन्द्र मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है।

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