लखीमपुर-खीरी: जानलेवा हमले के मामले में सुनाया फैसला, पूर्व विधायक समेत सभी आरोपी बरी
लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। जानलेवा हमले के दो मुकदमों में सुबूतों के अभाव में एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश रामेंद्र कुमार ने दोनों मुकदमो में एक पूर्व विधायक समेत आठ लोगो को बरी कर दिया। 2001 में चुनाव में रैली निकलने के दौरान दो पक्षों में विवाद व फायरिंग हुई थी। दोनो पक्षों की तरफ से जानलेवा हमला के आरोप में मुक़दमे दर्ज कराए गए थे।
एक पक्ष कि तरफ से दिवंगत गोला विधायक अरविन्द गिरी की तहरीर पर पूर्व विधायक विनय तिवारी,मनोज श्रीवास्तव,अरूण अवस्थी व रामऔतार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से वीरेंद्र गुप्ता की तहरीर पर कन्हैया गिरी,धर्मेंद्र गिरी,विश्वनाथ सिंह,अजय गिरी व विनय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
दोनो क्रॉस मुकदमो की सुनवाई एडीजे रामेंद्र कुमार की अदालत में हुई। पूर्व विधायक विनय तिवारी आदि के मुकदमे में बचाव पझ की तरफ से फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र प्रताप वर्मा व कन्हैया गिरी आदि के मुकदमे में बचाव पक्ष की तरफ से फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने अपनी अपनी दलीलें दी। एडीजे ने मुक़दमे की सुनवाई के बाद सुबूतों के अभाव में सभी। लोगो को बरी कर दिया।
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