लखनऊ: स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वरिष्ठ सहायक को सजा
रिश्वत देने के प्रयास का था आरोप
लखनऊ, अमृत विचार। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज पीएन त्रिपाठी ने वरिष्ठ लिपिक का तबादला कराने के लिए रिश्वत देने के प्रयास में दोषी करार दी गई स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, प्रशासन की तत्कालीन वरिष्ठ सहायक रुपा लोहानी को दोषी करार देते हुए, तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्ता पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील अश्वनी वाजपेई के मुताबिक चार अपै्रल, 2005 को इस मामले की लिखित शिकायत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, प्रशासन की निदेशक निवेदिता शुक्ला वर्मा ने थाना वजीरंगज में दर्ज कराई थी जिसके मुताबिक निदेशालय में अनुभाग-13 की वरिष्ठ सहायक, प्रशासन रुपा लोहानी ने वरिष्ठ लिपिक बाबुराम चौधरी का तबादला केंद्रीय अनुभाग-13 से अनुभाग-पांच में कराने के लिए स्थानांतरण आदेश बनाकर दस हजार रुपए के साथ एक लिफाफे में दिया था जिसे देखते ही उन्होंने फेंक दिया था।
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