शाइन सिटी घोटाला: आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन के दरोगा की अग्रिम जमानत खारिज

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

लखनऊ, विधि संवाददाता। चर्चित शाइन सिटी घोटाला मामले की विवेचना के दौरान आरोपियों को लाभ देने के लिए रिश्वत और ज़मीन की माँग करने के अभियुक्त आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन के सेक्टर विशेष प्रकोष्ठ में तैनात रहे दरोग़ा सांवल प्रसाद की अग्रिम जमानत अर्ज़ी को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने ख़ारिज कर दिया है।

कोर्ट में सरकारी वकील महेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मामले की रिपोर्ट ईओडब्लू के अपर पुलिस अधीक्षक ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि ईओडब्लू में वर्ष 2021 से तैनात दरोग़ा सांवल प्रसाद को शाइन सिटी के 18 मामलों की विवेचना दी गई थी।

इसी दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली जिसमें आरोपी दरोग़ा शाइन सिटी से सम्बंधित आरोपियों और इस मामले के संदिग्धों से विवेचना में अनुचित लाभ देने के लिए रिश्वत में ज़मीन और पैसे की माँग कर रहा था, इस पर दरोग़ा से विवेचना वापस लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की संस्तुति की गई। 

रिपोर्ट में बताया गया उच्चाधिकारियों ने मामले की जाँच वादी को दी तो वादी को पता चला कि आरोपी दरोग़ा इस मामले में दुर्गेश सोनी के पास गया था और आरोपी ने दुर्गेश के कर्मचारियों को धमकाने के साथ ही दुर्गेश से चार लाख रुपये या चार हज़ार वर्ग फीट ज़मीन की मांग की थी। वादी ने दरोग़ा की इस माँग की रिकॉर्डिंग कर ली थी।

यह भी पढ़ें:-UP में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस: छह IAS और आठ PCS अधिकारियों के हुए Transfer, देखें सूची

संबंधित समाचार