मेरठ: 36 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने 39 लोगों को किया बरी

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Edited By Amrit Vichar
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हाइकोर्ट में अपील दायर करने की सोच रहे वादी, दंगे को याद कर आज भी सहम उठते हैं मृतकों के परिवार 

मेरठ, अमृत विचार। मेरठ अपर जिला जज लखविन्दर सूद ने सन 1987 में थाना टीपीनगर क्षेत्र के अन्तर्गत मलियाना होली चौक में हुए साम्प्रदायिक दंगों के मामले में हुई सुनवाई में 39 आरोपियों को बरी कर दिया।

टीपी नगर थाना क्षेत्र स्थित मलियाना होली चौक पर 23 मई 1987 को साम्प्रदायिक दंगा हुआ था। जिसमें, वादी याकूब अली पुत्र नजीर निवासी मलियाना ने 93 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इस घटना में करीब 63 लोगों की दंगे में मौत हुई थी। जबकि, 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट में वादी ने लिखवाया था कि सभी लोग एकत्रित होकर आगजनी करते हुए। मारने के उद्देश्य से मारपीट और हमला किया गया। मुसलमानों को टारगेट बनाया गया और गोली बरसाई गई थी।

वाद का अपराध सं. 136 सन 1987 दर्ज हुआ। इस मामले में केस विचारण करीब 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। करीब 39 लोग मुकदमे में आ रहे है। जबकि, बाकी लोगों का कोई अता-पता नहीं चल पा रहा हैं। मामले में वादी सहित 10 गवाहों ने अदालत में अपनी गवाही दी। लेकिन, अभियोजन आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में सफल नहीं रहा। अदालत गवाहों की गवाही और पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए मौजूद 39 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिया है। अब, वादी पक्ष हाइकोर्ट में अपील दायर करने की सोच रहा है। 

इनकी हुई गवाही
इस मामले में वकील अहमद, अली हसन, इस्लामुददीन पुत्र अब्दुल रसीद, रहीस अहमद, इस्लामुदीन पुत्र अल्ला राजी, मेहताब अली पुत्र अलताफ, मेहताब अली पुत्र अशरफ, मो. साहिद हसन, फरीद अहमद व वादी मो. याकूब, मो. जुल्फिकार, डॉ. वीके शर्मा, एसओ जगवीर सिंह, एसआई गुरूदीप ग्रेवाल |

इनको किया गया बरी
कैलाश भारती, कालीचरण, सुनील, प्रदीप, धर्मपाल, विक्रम, तिलकराम, ताराचंद, दयाचंद, प्रकाश, रामजी लाल, गरीबदास, भिकारी, संतराम, महेन्द्र, वीर सिंह, राकेश, जीते, कुन्नू, शशी, नरेन्द्र, कान्ति, त्रिलोक चंद, ओमप्रकाश, कन्हैया, अशोक, रूपचंद, ओमप्रकाश, पूरन, नरेश कुमार, राकेश, केन्द्र प्रकाश, सतीश, लख्मी व विजेन्द्र को कोर्ट ने बरी किया है।

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