अमरोहा: गोवंशीय पशुओं की हत्या और तस्करी के मामले में पुलिस की कार्रवाई, अवैध संपत्ति जब्त
अमरोहा/रहरा, अमृत विचार। प्रतिबन्धित गोवंशीय पशुओं का हत्या व तस्करी के अवैध कारोबार करने वाले अभियुक्त के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 2,07,000 रुपयों की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया।
मंगलवार को क्षेत्राधिकारी हसनपुर अभिषेक कुमार यादव के पर्यवेक्षण में थाना रहरा, नायब तहसीलदार हसनपुर व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में प्रतिबन्धित गोवंशीय पशुओं की तस्करी व हत्या कर मांस बेचने के अवैध कारोबार के आरोपी सनाउल्ला निवासी ग्राम गंगवार थाना रहरा के विरूद्ध गैगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जिसमें लगभग 2,07,000 रुपयों की अवैध संपत्ति कुर्क कर जब्त की गई है।
शासन द्वारा माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अमरोहा पुलिस प्रशासन द्वारा प्रतिबन्धित गौवंशीय पशुओं का वध/तस्करी करने वाले अभियुक्त के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही कर करीब 2,07,000/-रूपयों की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। #UPPolice #GoodWorkUPP pic.twitter.com/nN7eX3zF4M
— Amroha Police (@amrohapolice) April 4, 2023
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा विगत वर्षों से चोरी छिपे प्रतिबन्धित गोवंशीय पशुओं की तस्करी, गोवंशीय पशुओं की हत्या व मांस विक्रय कर अवैध रूप से धन अर्जित कर अचल सम्पत्ति 0.095 हे. भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 2,07,000 है, अर्जित की गई। जिसको जब्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना रहरा पर गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है। जिसके विरूद्ध थाना रहरा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा तहत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गयी है।
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