सुलतानपुर: किशोरी के अपहरण व दुराचार के दोषी को 10 साल की सजा, 32 हजार रुपये का अर्थदंड

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। कुड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ साल पूर्व किशोरी के अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट एकता वर्मा ने दोषी विजय यादव उर्फ चंदुल को 10 साल व 32 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

विशेष लोक अभियोजक राजेश द्विवेदी के मुताबिक कुड़वार थाने के एक गांव की किशोरी का 20 नवंबर 2014 को इसी थाना क्षेत्र के माधौपुर आचार्य गांव निवासी विजय यादव उर्फ चंदुल ने अपहरण कर लिया था। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने किशोरी के भाई की तहरीर पर आरोपी अजय यादव उर्फ चंदुल के खिलाफ केस दर्ज किया था। 

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शनिवार को कोर्ट ने अभियुक्त विजय यादव उर्फ चंदुल को 10 साल व 32 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि मे से 75 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।

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