आगरा: 2 मई से पहले चरण के मतदान समापन तक रहेगा Dry Day
आगरा, अमृत विचार। डीएम ने जिले में निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन 4 मई को अवकाश घोषित किया है। साथ ही जिलाधिकारी ने 2 मई शाम 6 से 4 मई को मतदान समाप्ति तक और 13 मई की मतगणना से पहले 12 मई को शाम 6 बजे से 13 मई रात्रि 12 बजे तक शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
नगर निकाय चुनाव के लिए आगरा में 4 मई को मतदान होना है। ऐसे में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने आदेश जारी कर मतदान के दिन जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस दौरान सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
डीएम ने 4 मई को जिले में होने वाले मतदान में सुरक्षा व्यवस्था के चलते जिले की सभी देशी और अंग्रेजी शराब की फुटकर और थोक की दुकानों को 2 मई शाम 6 बजे से बंद करने के निर्देश दिए हैं। शराब की दुकानें 4 मई को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी।
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