Etawah News : कोर्ट ने लूट के मामले में दो आरोपियों को सुनाई पांच-पांच साल की सजा, 11 हजार जुर्माना भी लगाया

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इटावा में कोर्ट ने लूट के मामले में दो आरोपियों को सुनाई पांच-पांच साल की सजा।

इटावा में कोर्ट ने लूट के मामले में दो आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

इटावा, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम पारूल श्रीवास्तव ने दस साल पुराने लूट के एक मामले की सुनवाई करते दो लोगों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर ग्यारह ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। इसके अलावा कोर्ट ने दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि विक्रम अग्रवाल निवासी इटावा बाजार कानपुर फूफई स्थित मलिक आयल के यहां काम करता था। वह 18 नवंबर 2013 को मैनपुरी से कंपनी का पेमेंट लेकर आ रहा था । जब वह नहर पुल के पास पहुंचा तभी एक बाइक पर सवार चार लोगों ने उन्हें रोक लिया और और तमंचे के बल पर उसके पास से एक लाख छह हजार रुपये लूट कर फरार हो गए।

इस संबंध में थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। 21 नवंबर को एसओ एन एल यादव अपनी टीम के साथ लुटेरों की तलाश में थे तभी मुखबिर ने सूचना दी कि बाइक पर सवार दो बदमाश कांकरपुरा से हाइवे की ओर आ रहे है वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस उस स्थान पर पहुंची और बदमाशों की तलाश करने लगी।

पुलिस को देखकर बाइक सवार बदमाश भागने लगे । पुलिस ने पीछा कर दोनों को दबोच लिया। पकडे गए बाइक सवार ने अपने नाम दीपक उर्फ दीपू निवासी पचावली थाना सिविल लाइन व दूसरे ने अपना नाम टिंकू पुत्र दुलारे निवासी नगला लश्करियान थाना इकदिल बताया। तलाशी में दीपक के पास से तमंचा व नगदी व टिंकू के पास से चाकू व नगदी बरामद हुई।

पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि रूपया उसने व्यापारी के पास से लूटे थे। उन्होने वारदात को अपने साथियों के नाम बंटी व नृपेंद्र उर्फ निप्पा बताए। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद उन्हें जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दीपक व टिंकू को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हे पांच पांच साल की सजा सुनाई व ग्यारह ग्यारह हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें दह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। इसके अलावा कोर्ट ने नृपेंद्र व बंटी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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