बरेली : मिला न्याय, आरती को 14 लाख 50 हजार रुपये का चेक सौंपा
बरेली, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को दुर्घटना में सचिन गुप्ता की मृत्यु होने के मुकदमे में वादिनी उनकी पत्नी आरती गुप्ता को 14 लाख 50 हजार रुपये का चेक सौंपा। आरती के अधिवक्ता हर्ष अग्रवाल ने बताया कि 5 फरवरी 2020 को नवाबगंज निवासी सचिन गुप्ता रिश्तेदारी में कार से पीलीभीत जा रहे थे।
रात 8 बजे रिछौला चौकी के आगे सड़क पर जंगली जानवर के आ जाने पर वह संतुलन खो बैठे, जिससे गाड़ी सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में सचिन की मृत्यु हो गई थी। कार बीमा कंपनी ओरियंटल इंश्योरेंस से बीमित थी। बीमा में वाहन स्वामी का दुर्घटना कवर भी शामिल था। कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया था। नोटिस का भी जवाब नहीं दिया था।
श्रम विभाग में विधिक जागरूकता शिविर लगाया
जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनोद कुमार के निर्देशन में समय-समय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में सोमवार को अंतराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर श्रम विभाग में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया।
डिप्टी लेबर कमिश्नर दिव्य प्रताप सिंह ने बताया कि श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल दुनियाभर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी बी राम ने भी विचार रखे। इस मौके पर डिप्टी लेबर कमिश्नर दिव्य प्रताप सिंह ने कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत खुर्शीद बेगम को 9,27,499 और खैरुनिशा को 2,50,000 रुपये का चेक प्रदान किया। राकेश कुमार श्रम प्रवर्तन अधिकारी, प्राधिकरण से पैरा लीगल वालंटियर शुभम राय, रजत कुमार, सुधीर उपाध्याय, ज्वाला देव अग्रवाल, श्रमिक न्यायालय से रूप किशोर, चंद्र सेन, जगवीर पाल आदि उपस्थित रहे।
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