बरेली: नाबालिग लड़की संग दुष्कर्म के मामले में सुनाया फैसला, आरोपी को मिली 10 साल की सजा

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Published By Vikas Babu
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बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की (16) को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी बदायूं थाना कुंवरगांव लालई निवासी विश्वनाथ को परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-1 हरिप्रसाद ने 10 वर्ष कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 29 फरवरी 2016 को थाना सुभाषनगर में तहरीर देकर बताया था कि विश्वनाथ जोकि शराब भट्टी पर नौकरी करता था। बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। विवेचना में पीड़िता संग दुष्कर्म की धारा, पॉक्सो एक्ट को बढ़ाते हुए आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह परीक्षित कराए थे।

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