Joshimath Landsink: नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा...टनल के ट्रीटमेंट में न करें विस्फोटकों का प्रयोग

जोशीमठ भू-धंसाव मामले में एनटीपीसी की याचिका पर खंडपीठ ने दिए निर्देश

Joshimath Landsink: नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा...टनल के ट्रीटमेंट में न करें विस्फोटकों का प्रयोग

हाईकोर्ट ने टनल के ट्रीटमेंट व सफाई के लिए दी सशर्त अनुमति 

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने जोशीमठ में लगातार हो रहे भू-धंसाव  के बाद टनल के ट्रीटमेंट की मांग को लेकर एनटीपीसी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए टनल के ट्रीटमेंट व सफाई की अनुमति देते हुए इस कार्य में विस्फोटकों और भारी मशीनों का प्रयोग न करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 अगस्त की तिथि नियत की है। मंगलवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ में हुईं।

मामले के अनुसार, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) ने उच्च न्यायालय में जोशीमठ में बनी टनल के ट्रीटमेंट के लिए और उसकी सुरक्षा व उससे होने वाले वाले सम्भावित खतरे को कम करने के लिए टनल की सफाई करने को लेकर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि एनटीपीसी को टनल में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि बाढ़ से होने वाले खतरे को रोका जा सके। जबकि जनहित याचिका में कहा गया कि टनल के निर्माण होने से जोशीमठ में दरारें आई हैं इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।