रायबरेली : CM आवास लाभार्थी से रिश्वत मांगने में प्रधान के खिलाफ FIR दर्ज
खीरों/ रायबरेली, अमृत विचार। विकास क्षेत्र की ग्राम पंचायत देवगांव में ग्राम प्रधान द्वारा मुख्यमंत्री आवास की लाभार्थी महिला से आवास के नाम पर रुपए मांगना भारी पड़ गया। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने इस संबंध में प्रार्थना पत्र देकर ग्राम प्रधान के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस में एडीओ पंचायत की तहरीर के आधार पर ग्राम प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
एडीओ पंचायत खीरों कमलेश कुमार श्रीवास्तव ने खंड विकास अधिकारी डॉ अंजू रानी वर्मा को अपनी जांच रिपोर्ट देते हुए बताया है कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो संज्ञान में आया, जिसमें खीरों ब्लाक की ग्राम पंचायत देवगांव के ग्राम प्रधान अशोक कुमार द्वारा अपने गांव की मुख्यमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सरोज देवी पत्नी पुरुषोत्तम से आवास दिलाने के नाम पर दस हजार रुपए मांगे जा रहे थे। रुपए ना देने पर आवास निरस्त कराने की धमकी भी दी गई है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित ऑडियो के अतिरिक्त विभिन्न समाचार पत्रों में भी ग्राम प्रधान अशोक कुमार द्वारा लाभार्थी सरोज देवी से आवास के नाम पर रुपए मांगने और न देने पर अपात्र घोषित कराने की धमकी देने का समाचार प्रकाशित हुआ। इस संबंध में एडीओ पंचायत द्वारा जब लाभार्थी के घर पहुंच कर मामले की जांच की गई, तो मामला सही पाया गया । सरोज देवी ने एडीओ पंचायत को लिखित रूप से बयान देते हुए बताया कि ग्राम प्रधान अशोक कुमार द्वारा आवास के नाम पर उसको फोन करके दस हजार रुपए मांगे गए थे। न देने पर अपात्र घोषित करा कर आवास निरस्त कराने की धमकी दी गई और उसकी दूसरी किस्त रुकवा दी गई।
बीडीओ द्वारा जारी निर्देश के बाद एडीओ पंचायत कमलेश कुमार श्रीवास्तव ने खीरों थाने में जांच रिपोर्ट सहित प्रार्थना पत्र देकर ग्राम प्रधान अशोक कुमार के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है। थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार अवस्थी ने बताया कि एडीओ पंचायत के प्रार्थना पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत देवगांव के ग्राम प्रधान अशोक कुमार के विरुद्ध 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष 1988 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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