मुरादाबाद: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, छह साल पहले हुई थी वारदात

दोषी पर 50,000 का जुर्माना, आधी रकम पीड़ित को मिलेगी

मुरादाबाद: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, छह साल पहले हुई थी वारदात

मुरादाबाद, अमृत विचार। मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा हुई है, साथ ही दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट (तृतीय) चंद्र विजय श्रीनेत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने जुर्माने में से आधी राशि प्रतिकार के रूप में पीड़ित को देने के आदेश दिए।

विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार गुप्ता और भूकन सिंह के अनुसार जनपद के ठाकुरद्वारा में 26 मई 2017 को यह घटना हुई थी। पीड़ित के पिता की ओर से गांव करनावाला के प्रदीप के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। तहरीर में कहा गया कि आरोपी घटना की सुबह सात साल के बच्चे को बहाने से गांव के बाहर नन्हे सिंह के घर ले गया, जहां उसने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया।

 आरोपी ने बच्चे को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। डरे-सहमे मासूम ने परिजनों को कुछ नहीं बताया, लेकिन शाम को शौच में दिक्कत हुई तो मामला खुला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट (तृतीय) की अदालत में विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। अदालत में पीड़ित व अन्य लोगों के बयान हुए, जबकि बचाव पक्ष की बच्चे के गिरने से चोट लगने की दलील को अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और बयानों को पर्याप्त आधार माना और प्रदीप को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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