बरेली: दिव्यांगजनों को 'शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार' की आवेदन की तिथि बढ़ी, ऐसे करें अप्लाई
बरेली, अमृत विचार। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी योगेश पाण्डेय ने बताया कि "दिव्यांगजनों को शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार" योजनान्तर्गत पात्र दिव्यांगजनों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में सम्पन्न की गई शादियों के अनुदान हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन की न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत होनी चाहिए। दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के वर के दिव्यांग होने की दशा में 15,000 रुपये और वधू के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रुपये। वर-वधू दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35,000 रुपये अनुदान निर्धारित है।
उन्होंने कहा कि वर की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक एवं वधू की आयु 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। दम्पत्ति आयकर दाता की श्रेणी में न हो। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन की शादी-विवाह हेतु पात्रता हेतु विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति स्वप्रमाणित अपलोड किये जाने के स्थान पर यदि विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध है, तो उसकी छायाप्रति स्वप्रमाणित कर उसे अपलोड किया जाना स्वैच्छिक होगा।
दम्पत्ति का संयुक्त बैंक खाते की छायाप्रति, शादी का कार्ड, दम्पत्ति का संयुक्त फोटो, दम्पत्ति का आधार कार्ड, वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र/वोटर आई0डी0/आधार/पैन कार्ड आदि), आवेदक का तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, वर-वधू का दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 पतिशत) होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन http://divyangjan.upsdc.gov.in पर दिनांक 15 जुलाई, 2023 तक कर सकते है। उन्होंने कहा कि फॉर्म ऑनलाइन कराने के बाद प्रिंट करते हुए सभी संलग्नकों सहित आवेदन विकास भवन में दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बरेली के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
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