संभल: छेड़खानी के दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास, आठ हजार जुर्माना
Sambhal: Five years rigorous imprisonment for molestation, eight thousand fine
आरोपी वक्तेयार
संभल/ चन्दौसी, अमृत विचार। घर में घुसकर बालिका से छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट में अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 8,000 रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। यह घटना पांच साल से अधिक पहले थाना धनारी क्षेत्र में हुई थी। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेस एण्ड पॉक्सो एक्ट) की अदालत में चल रहा था।
थाना धनारी क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित चाचा ने आईपीसी की धारा 354 व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 31 अगस्त 2018 की शाम करीब पांच बजे उसकी 12 वर्षीय भतीजी दुकान पर पान लेने गई थी। रास्ते में वक्तेयार ने उसको रोक कर पानी मंगवाया। जैसे ही भतीजी घर के अंदर गई तो पीछे से युवक भी घर में घुस गया।
आरोपी ने उससे छेड़खानी की। शोर मचाने पर किशोरी मां मौके पर पहुंची। इसके बाद आरोपी ने किशोरी को छोड़ दिया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई और साक्ष्य जुटा कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। तभी से यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेस एण्ड पॉक्सो एक्ट) की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भयनारायण राय ने आरोपी वक्तेयार को दोषी करार दिया।
अदालत ने धारा 354 आईपीसी सपठित धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही आरोपी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को पुर्नवास के लिए दी जाएगी।
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