Chitrakoot News : गांजा रखने में दोषी को डेढ़ साल का कठोर कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा
चित्रकूट में गांजा रखने में दोषी को डेढ़ साल का कठोर कारावास।
चित्रकूट में गांजा रखने में दोषी को डेढ़ साल का कठोर कारावास। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा।
चित्रकूट, अमृत विचार। अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सुशील कुमार वर्मा ने स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष छह माह, 15 दिन के कठोर कारावास की सजा दी है। उसे पांच हजार रुपये अर्थदंड भी भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि एक दिसंबर 2021 को तत्कालीन थाना प्रभारी पहाड़ी रामाश्रय यादव गश्त पर थे। इसी दौरान उन्होंने मुखबिर की सूचना पर कहेटामाफी पुल के पास से कौहारी चौराहे से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति को पकड़ा। पूछतांछ में उसने स्वीकार किया कि उसके पास दो किलोग्राम गांजा है और वह इसे बेचने जा रहा है। उसके पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया। ग्रामीण ने अपना नाम बहगुड़ उर्फ सीताराम पुत्र चंदू निवासी बछरन बताया।
थाना प्रभारी ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी दो दिसंबर 21 से लगातार जेल में निरुद्ध है। बताया कि अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने बुधवार को दोषी बहगुड़ के पारिवारिक हालात और यह मद्देनजर रखते हुए कि यह उसका पहला अपराध है, एक वर्ष छह माह और 15 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसे कोर्ट ने पांच हजार रुपये अर्थदंड भी दिया। दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
