प्रयागराज : अतीक के गुर्गों की जमानत याचिका खारिज

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद शाकिर व एक अन्य की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचीगण को कानून के अनुसार सक्षम अदालत के सामने जमानत/अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह (प्रथम) की खंडपीठ ने मोहम्मद शाकिर व अन्य की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया।

गौरतलब है कि थाना धूमनगंज, प्रयागराज में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 11 अप्रैल 2023 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार शिकायतकर्ता साबिर हुसैन के घर अतीक के बेटे सहित उसके अन्य गुर्गे हथियारों से लैस होकर पहुंचे और शिकायतकर्ता को अतीक अहमद से फोन पर बात करने को कहा। शिकायतकर्ता के मना करने पर उसके बेटे अली और गुर्गे असाद कालिया ने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देने के साथ-साथ 1 करोड़ रुपए रंगदारी की भी मांग की, जब शिकायतकर्ता ने पैसे देने से मना कर दिया, तब उस पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे उसने किसी तरह से अपनी जान बचाई।

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। इसके बाद 15 फरवरी 2023 को भी अतीक के गुर्गे शिकायतकर्ता के घर पर जाकर उसे जबरदस्ती तंग करने लगे और गुजरात चलने के लिए कहा। जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो वो मारने-पीटने लगे तथा फिर से 1 करोड़ रुपए की मांग की। प्रशासन द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होने के बाद शिकायतकर्ता ने हिम्मत जुटाकर यह प्राथमिकी दर्ज कराई और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। उक्त प्राथमिकी को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

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