रामपुर: महिला से दुष्कर्म में आरोपी को दस साल की सजा, दस हजार रुपये का लगा जुर्माना

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एफटीसी प्रथम की पीठासीन अधिकारी ने सुनाया फैसला

रामपुर, अमृत़ विचार।  शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में एफटीसी (फास्ट ट्रैक कोर्ट) प्रथम ने आरोपी आनंद उर्फ मोनू को को  दस साल की सजा सुनाई है और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता को दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। 

बताते चले कि बहेड़ी के  एक मोहल्ले  की रहने वाली महिला की शादी पास के ही रहने वाले एक युवक से हुई थी। उसके चार बच्चे भी थे। पति उसके साथ मारपीट करता था।  जिसके चलते पंचायत में उसको तलाक दे दिया गया था। वर्ष 2016 से महिला बिलासपुर के एक मोहल्ले में मकान किराए पर रहकर फैक्ट्री में काम कर रही थी। वहां उसकी मुलाकात आनंद नाम के युवक से हो गई थी।

 युवक उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ रहने लगा था। इस दौरान उससे संबंध भी  बना लिए थे। इसके बाद वह वहां से चला गया। बाद में महिला को पता चला कि उसने शादी कर ली है। यह सुनकर महिला के होश उड़ गए। उसने इस मामले की शिकायत बिलासपुर थाने में की थी। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी थी।

 बाद में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को  एफटीसी प्रथम की  पीठासीन अधिकारी पूनम कर्णवाल ने आरोपी को सजा सुनाई। एडीजीसी कुमार सौरभ ने बताया कि आनंद उर्फ मोनू को  धारा 376 अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता को दिए जाने का आदेश पारित किया गया है।

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