Mahoba: किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा, 22 हजार का जुर्माना भी लगाया
महोबा में किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा।
महोबा में किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्टने 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
महोबा, अमृत विचार। अदालत ने चार साल पहले घर में घुसकर एक किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को दोषी पाये जाने पर 20 साल की सजा सुनाई साथ ही 22 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडेगी।
21 अगस्त 2019 को कोतवाली चरखारी के एक गांव में किशोरी घर पर अकेली थी। तभी गांव का ही किशोर हेमेन्द्र कुशवाहा उसके घर में घुस गया और किशोरी के साथ मारपीट कर जबरन दुष्कर्म किया। किशोरी के चीखने चिल्लाने पर दूसरे कमरे में मौजूद परिजन टार्च लेकर पहुंच गये। तभी परिजनों को आता देख हेमेन्द्र कुशवाहा भाग खडा हुआ।
घटना के अगले दिन पीडिता को थाने कोतवाली ले जाकर परिजनों ने हेमेन्द्र कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा विभिन्न धाराओं में दर्ज कराया था। शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीस/विशेष न्यायाधीस (पास्को अधिनियम) अल्का चौधरी ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद अभियुक्त किशोर हेमेन्द्र कुशवाहा को घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई।
साथ ही 22 हजार रुपये का जुर्माना ठोका। डीजीसी पुष्पेन्द्र मिश्रा ने बताया कि घर में घुसने के मामले में अदालत ने चार साल की सजा, दो हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। इसी प्रकार अन्य धाराओं में अलग अलग सजाये और जुर्माना लगाया गया। उन्होने बताया कि कुल 22 हजार रुपये जुर्माना ठोका गया। उन्होने बताया कि सभी सजाये साथ साथ चलेगी।
पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को मिली सजा
पुलिस अधीक्षक अर्पणा गुप्ता के निर्देशन पर चरखारी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी और सर्तकता दिखाने के कारण अभियुक्त को 20 साल की सजा होने के साथ साथ 22 हजार रुपये के जुर्मा्रने से भी दंण्डित किया गया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पुलिस को प्रत्येक मुकदमों में रुचि लेकर प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिये गये है। जिससे अपराधियों को अधिक से अधिक सजा मिल सके।
