प्रयागराज : 23 साल पुराने केस में कांग्रेस सांसद को अंतरिम राहत

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, प्रयागराज । सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 23 साल पुराने मामले में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को अंतरिम राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत को सीआरपीसी की धारा 207 के तहत याची को 7 दिनों के भीतर आरोप पत्र सहित सभी सुपाठ्य दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत कांग्रेस सांसद द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें वाराणसी की निचली कोर्ट को निर्देश देने की मांग की गई थी कि धारा 207 के प्रावधानों के अनुसार याची को चार्जशीट की एक प्रति प्रदान की जाए, जिसमें सभी दस्तावेज भी शामिल हो, जिससे वह मामले में डिस्चार्ज आवेदन दाखिल कर सकें।

इससे पहले इस आशय से दाखिल आवेदन संबंधित न्यायालय ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के समक्ष याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 17 अप्रैल 2023 के निर्देशानुसार  चार्जशीट की एक प्रति उन्हें प्रदान की गई थी, हालांकि अन्य दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियां प्रदान नहीं की गई। इसके साथ ही अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 207 के प्रावधानों के अनुसार आरोपी व्यक्ति दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियां प्राप्त करने का हकदार है।

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