अनलॉक-4: साप्ताहिक बंदी रहेगी लागू, 30 तक नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज
लखनऊ। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइन के दूसरे दिन रविवार को राज्य सरकार ने भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। गाइडलाइन के अनुसार राज्य में साप्ताहिक बंदी पहले की ही तरह लागू रहेगी। यानी प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदियों का पालन …
लखनऊ। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइन के दूसरे दिन रविवार को राज्य सरकार ने भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। गाइडलाइन के अनुसार राज्य में साप्ताहिक बंदी पहले की ही तरह लागू रहेगी। यानी प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदियों का पालन करना होगा। लखनऊ में भी 7 सितंबर से मेट्रो चल सकेंगी। स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर से 50 फीसद तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
21 सितंबर से इन्हें अनुमति
-स्कूल 50 फीसद शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक स्टाफ की अनुमति दे सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसिलिंग एवं अन्य गतिविधियों की इजाजत होगी।
-अभिभावकों की लिखित अनुमति से नौवीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। उपस्थिति के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नहीं डालेंगे।
-सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं खेल आयोजनों की अनुमति होगी। अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। फेस मास्क, शारीरिक दूरी व अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा।
-20 सितंबर तक शादी में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके बाद इनमें भी 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे।
-ओपन एयर थिएटर को शुरू करने की अनुमति मिली।
इन्हें अभी अनुमति नहीं
कंटेनमेंट जोन में सभी प्रतिबंध पहले की तरह बने रहेंगे। पूरे देश में सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर पूरी तरह बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय की अनुमति से चलने वाली कुछ उड़ानों को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं अभी प्रतिबंधित रहेंगी।
