बरेली: बड़ी राहत...तीन वर्ष के लंबित छह लाख चालान होंगे माफ

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। चालान होने के बाद जो वाहन चालक चालान की रकम नहीं भर सके हैं और न्यायालय में मामले लंबित हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक के चालान माफ करने की घोषणा की है लेकिन वाहन चालकों को कोर्ट तक जाना पड़ेगा। न्यायालय से कागजी कार्यवाही पूर्ण होने के बाद ही चालान को पोर्टल से हटाया जाएगा। जिले में तीन वर्ष के लंबित करीब छह लाख चालान माफ होंगे।

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक के चालान माफ करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ऑनलाइन चालान व्यवस्था वर्ष 2019 से हुई है, इसलिए वर्ष 2017 और 2018 का ब्योरा नहीं मिल पा रहा है। जिस वजह से वर्ष 2019 से 2021 तक के चालान ही शामिल किये जाएंगे।

आरटीओ में लंबित हैं दो लाख से अधिक चालान
एआरटीओ जेपी गुप्ता के अनुसार उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन एवं विचारणों का उपशमन) मोटरयान अधिनियम में फेरबदल को लेकर परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं। इसको लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश मिलने का इंतजार किया जा रहा है। आरटीओ कार्यालय में दर्ज रिकार्ड के मुताबिक दो लाख से अधिक वाहनों का चालान हुआ था।

करीब चार लाख चालान लंबित
वर्ष 2019 से 2021 तक करीब यातायात पुलिस और पुलिस ने संयुक्त रूप से तीन वर्ष में विभिन्न कारणों को दर्शाते हुए करीब 4 लाख चालान किए हैं। इनका भी ब्योरा एकत्र किया जा रहा है।

ये है चालान की प्रक्रिया
यातायात नियमों के उल्लंघन पर मोटर व्हीकल एक्ट में दंड पांच गुना, कुछ मामलों में दस गुना और 30 गुना तक बढ़ा दिया है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार का जुर्माना वसूला जाता है। मोबाइल फोन पर बातचीत, अधिक गति, खतरनाक ड्राइविंग, शराब पीकर ड्राइविंग, ओवरटेक, बीमा न होने पर, एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर, नाबालिग के वाहन चलाने आदि को लेकर चालान एवं जुर्माने की कार्रवाई की जाती है।

शासन के आदेश पर ब्योरा एकत्र किया जा रहा है। उम्मीद है कि पुलिस और आरटीओ कार्यालय में करीब 6 लाख के चालान लंबित होंगे।- जेपी गुप्ता, एआरटीओ प्रवर्तन बरेली

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