बरेली: फायरिंग के आरोपी की पिस्टल और रायफल का लाइसेंस होगा निरस्त, जानिए मामला

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Edited By Amrit Vichar
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नगर निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों पर की थी फायरिंग

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बरेली, अमृत विचार। नगर निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोपी शस्त्रधारक ताजउद्दीन निवासी ऊंचा मोहल्ला, फरीदपुर की लाइसेंसी पिस्टल और रायफल के लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। 

एसएसपी की ओर से भेजी गई फरीदपुर इंस्पेक्टर की जांच आख्या मिलने के बाद डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने आरोपी के शस्त्र लाइसेंस छह माह के लिए निलंबित कर दिए हैं। साथ ही लाइसेंस निरस्त करने के लिए अपनी कोर्ट में वाद दर्ज करते हुए आरोपी को कारण बताओ नोटिस भेजा है। आरोपी काे 30 जून को जवाब दाखिल करने के लिए तलब किया गया है।

कारण बताओ नोटिस में बताया गया है कि आरोपी शस्त्रधारक ताजउद्दीन ने अपने सह आरोपियों के साथ मिलकर चुनाव प्रचार के दौरान हुए टकराव के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। जिसमें गोली लगने से मो. शफी, मो. आशिक और मो. शाहिद घायल हो गए थे। ताजउद्दीन और उसके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध फरीदपुर कोतवाली में जानलेवा हमले, धमकी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

एसएसपी की ओर से 1 जून को डीएम को रिपोर्ट भेजी गई थी। जिसमें 5 मई को फरीदपुर इंस्पेक्टर की जांच आख्या भी संलग्न थी। जिसमें फरीदपुर इंस्पेक्टर ने लिखा है कि शस्त्रधारक झगड़ालू प्रवृत्ति का है। भविष्य में इसके द्वारा शस्त्र का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी धमकाने, एससी-एसटी समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इंस्पेक्टर ने आख्या में लिखा है कि यदि शस्त्रधारक के पास लाइसेंसी शस्त्र रहता है तो आमजन व समाज की लोक शांति खतरे में पड़ सकती है।

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