Kannauj News: कोर्ट ने मारपीट में पिता-पुत्रों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई, सात हजार जुर्माना भी लगाया
कन्नौज में कोर्ट ने मारपीट में पिता-पुत्रों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई।
कन्नौज में कोर्ट ने मारपीट में पिता-पुत्रों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। करीब छह साल पहले हुई घटना में महिला से मारपीट की थी।
कन्नौज, अमृत विचार। जनपद न्यायालय कन्नौज के एफ टी सी सेकंड कोर्ट के जज हरेंद्र नाथ ने पिता व उसके दो पुत्रों को छह साल पुराने मारपीट के मुकदमे में दोषी ठहराया। तीनों को पांच-पांच साल की जेल तथा सात-सात हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को छह-छह माह की जेल और भुगतने का आदेश दिया है।
शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि पवन कुमार निवासी ग्राम रामखेड़ा थाना छिबरामऊ ने चार नवंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि घटना वाले दिन शाम साढ़े पांच बजे वह दरवाजे पर बैठा था। इसी दौरान होशियार सिंह व उसके पुत्र शैलेंद्र सिंह एवं सुनील सिंह आए और पुरानी रंजिश को लेकर उसकी मां राधा देवी के साथ पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए लाठी डंडा व लात घूसों से मारपीट शुरू कर दी।
इस घटना में राधा देवी के सिर पर गंभीर चोट आई। थाना छिबरामऊ में इस बाबत एनसीआर पंजीकृत की गई। इसमें विवेचक ने राधा देवी के सिर पर आई चोटों व डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर धारा 308 की बढ़ोतरी की। अभियोजन की ओर से 8 गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने पिता व दोनों पुत्रों को पांच-पांच साल जेल भुगतने का आदेश दिया। इसके साथ ही सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। सभी अभियुक्तों को सजायाबी वारंट बनाकर तत्काल जिला कारागार अनौगी भेजा गया।
