प्रतापगढ़ : हत्यारोपी दो सगे भाई को आजीवन कारावास, छह-छह हजार अर्थदण्ड
अमृत विचार, प्रतापगढ़ । वृद्ध की गोली मारकर हत्या करने वाले दो सगे भाई को मंगलवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुजा सुनाई। दोनों को छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साक्ष्य के अभाव में एक आराेपित को बरी कर दिया गया। जबकि एक की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी।
मुकदमें के वादी अशोक कुमार के अनुसार वर्ष 2008 में 16 अप्रैल को रात लगभग साढ़े आठ बजे उसके पिता मानिक चंद केसरवानी और मां घर पर थीं। भोजन करने के बाद उसके पिता दुकान पर सोने जा रहे थे।पीएचसी बाबागंज के सामने रमाशंकर तिवारी, रामू व श्यामू ने उन्हें घेर लिया। पुरानी रंजिश में पिता को तमंचे से गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर उसकी बहन प्रीति और वहां मौजूद लोग पहुंचे।
हत्यारोपित धमकी देते हुए भाग गए। अशोक के पिता की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी सुमित पवार ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए रामू व श्यामू पुत्र रमाशंकर तिवारी निवासी पूरे निर्मल खुर्द बाबागंज थाना संग्रामगढ़ को आजीवन कारावास की सजा दी।
आरोपित सजन लाल को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। जबकि इस मामले में नामजद रहे हत्यारोपित भाइयों के पिता रमाशंकर की मृत्यु मुकदमे की सुनवाई के दौरान हो गई थी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी काशीनाथ तिवारी ने की है।
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