झारखंड: तबरेज अंसारी लिंचिंग मामला, सभी दोषियों को 10 साल की सजा

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Published By Om Parkash chaubey
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रांची। झारखंड के माब लिंचिंग तबरेज अंसारी की मौत मामले में बुधवार चार बजे सरायकेला कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए सभी दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दस दोषियों को धारा 304 के तहत 10 साल कैद की सजा दी है। इनमें भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, महेश महाली को हिरासत में ले लिया गया है।

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18 जून 2019 को धातकीडीह में चोरी के संदेह में तबरेज की भीड़ ने बुरी तरह पिटाई करने के बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया था। तबरेज को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

वहां तबियत बिगड़ने पर 21 जून को तबरेज को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और 22 जून 2019 को इलाज के दौरान तबरेज की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी पप्पु मंडल को छोड़ सभी 12 आरोपी जमानत पर थे।

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