रामपुर: 5 साल तक बेटी से पिता करता रहा रेप...गर्भ गिराने के लिए कई बार खिलाईं गोलियां, उम्रकैद की सजा

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Published By Priya
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रामपुर, अमृत विचार। बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई गई है। आरोपी को चार जुलाई को दोषी करार दिया गया था। गुरुवार को इस मामले में उम्र कैद और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। 

बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला बिलासपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां की रहने वाली एक युवती ने बिलासपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि उसका पिता आए दिन उसके साथ किसी न किसी बात को लेकर मारपीट किया करता था। 18 जुलाई 2020 को पिता ने उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसके साथ छेड़खानी की और उसके बाद दुष्कर्म भी किया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट  प्रथम (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) की कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में चार जुलाई को आरोपी श्यामलाल को दोषी करार दिया था। गुरुवार को पीठासीन अधिकारी ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया।

गर्भ गिराने के लिए कई बार गोलियां भी खिलाईं
एडीजीसी क्रिमिनल कुमार सौरभ ने बताया कि जब पीड़िता के 164 के बयान हुए थे तो उसने अपने साथ हुए गलत काम के बारे में बताया था। उसने कहा था कि उसके पिता ने उसके साथ पांच साल तक संबंध बनाए। विरोध करने पर कई बार मारने की धमकी तक दी थी। पीड़िता का अपने बयानों में कहना था कि वह अपने बाप की इस हरकत से गर्भवती भी हुई थी।  उसके बाप ने जबरदस्ती उसे  गर्भ गिराने के लिए गोलियां भी खिलाई थीं।

पीड़िता के सगे भाई और पड़ोसियों ने दी थी गवाही
अभियोजन ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि मां बाप अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। लेकिन इस घटना ने पिता पुत्री के रिश्ते को तार -तार कर दिया है। भारत देश में जैसा बेटियों की पूजा होती है वहां पर एक पिता ने अपनी ही बेटी  के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया है। अभियोजन द्वारा अपना केस साबित करने के लिए 10 गवाह पेश कराए गए थे जिसमें पीड़िता का सगा भाई तथा गांव के पड़ोसी व अन्य लोग भी साक्षी थे।

मां की मौत के बाद पिता ने कर ली थी दूसरी शादी
आरोपी श्याम लाल की पत्नी की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। उसने दूसरी शादी कर ली थी। वह अपनी पहली पत्नी की बेटी के साथ आए दिन छेड़खानी किया करता था। पीड़िता के भाई द्वारा विरोध करने पर उसने अपने बड़े बेटे को घर से भगा दिया था। आरोपी श्यामलाल के पहली पत्नी से दो ही बच्चे थे।

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