गोंडा : दहेज हत्या में मां बेटे को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा 

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Edited By Amrit Vichar
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कोर्ट ने दोनों दोषियों पर लगाया 20-20 हजार का जुर्माना 

गोंडा, अमृत विचार। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मां बेटे को दोषी ठहराते हुए 10-10  वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और दोनों दोषियों पक 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

इटियाथोक थाना क्षेत्र के बरडीहा गांव की रहने वाली एक विवाहिता की वर्ष 2017 में दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मृतका के मायके वालों ने उसके पति व सास के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। 

मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व इटियाथोक के पैरोकार आरक्षी शैलेंद्र सिंह मामले की सशक्त व प्रभावी पैरवी कर रहे थे। पुलिस अधीधक आकाश तोमर की तरफ से भी मामले की मॉनिटरिंग की जा रही थी। इस पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मां बेटे को हत्या का दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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