वाधवान बंधुओं की जमानत संबंधी बंबई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने यस बैंक मामले में दीवान हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व प्रोमोटर्स कपिल वाधवान और धीरज वाधवान की जमानत मंजूर किए जाने संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह रोक 7 अक्टूबर 2020 …
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने यस बैंक मामले में दीवान हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व प्रोमोटर्स कपिल वाधवान और धीरज वाधवान की जमानत मंजूर किए जाने संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह रोक 7 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेगी।
इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय की न्यायाधीश भारती डांगरे ने संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से आरोप पत्र विलंब से प्रस्तुत किए जाने के आधार पर वाधवान बंधुओं की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी थी। हालांकि ईडी का कहना है कि वैधानिक 60 दिनों की अवधि से एक दिन पहले ही ई-मेल के जरिए आरोपपत्र का हिस्सा प्रस्तुत कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक वाधवान बंधु यस बैंक मामले में मुख्य आरोपी हैं। वाधवान बंधुओं को ईडी ने गत 14 मई को गिरफ्तार किया था।
