बरेली: फैक्ट्री में आग पर बीमा कंपनी को 11.5 लाख अदा करने का आदेश

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। फैक्ट्री में आग से हुए नुकसान की भरपाई न करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी व सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता ने जुर्माने का आदेश दिया है। आयोग ने स्टेशन रोड स्थित डिवीजनल कार्यालय नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को वादी राजकुमार अग्रवाल को 11,54,044 रुपये क्लेम के साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति 20 हजार और अतिरिक्त खर्चा मुकदमा 5 हजार रुपये भी अदा करने का आदेश दिया है।

तकनीकी सहायक सौरभ तिवारी ने बताया कि वादी ने अधिवक्ता संजय पाठक के जरिए आयोग के समक्ष बीते वर्ष वाद दायर कर उल्लेखित किया था कि 28 अक्टूबर 2020 को नैनीताल रोड इज्जतनगर स्थित इंडियन बुड प्रोडक्ट कंपनी में आग लग गई थी। परसाखेड़ा अग्निशमन विभाग ने फैक्ट्री परिसर में पहुंचकर आग को बुझाया था। अग्निशमन अधिकारी ने अनुमानित क्षति 29,44,171 रुपये बतायी थी। कंपनी ने 1,02,044 रुपये एनईएफटी के जरिए भेजकर क्लेम निपटारे की खानापूरी कर दी थी तब न्याय के लिए आयोग से गुहार लगाई थी।

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