अमरोहा : पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, जेठ बरी...अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया 

Amrit Vichar Network
Published By Bhawna
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अमरोहा, अमृत विचार। पत्नी की हत्या के दोषी  पति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्याभियुक्त  पर10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने साक्ष्य के आभाव में मृतका के जेठ को बरी कर दिया।

हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव करनखाल निवासी दुर्योधन की शादी 2015 में गजरौला थाना क्षेत्र के गांव खुंगावली निवासी शकुंतला के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही शकुंतला को ससुराल में परेशान किया जाता था। उसने कई बार अपने भाई सोमपाल को बताया था कि पति उसके साथ मारपीट करता है।

ससुराल में दहेज की मांग की जाती है। इसी बीच सात जुलाई 2017 को मायके वालों को शकुंतला की अचानक मौत की सूचना मिली। उस समय वह सात महीने की गर्भवती भी थी। मामले में मृतका के भाई सोमपाल की तहरीर पर पुलिस ने पति दुर्योधन, जेठ चंद्रपाल समेत अन्य ससुराल वालों पर दहेज हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी।

विवेचना पूरी कर पुलिस ने अदालत में पति व जेठ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। चंद्रपाल जमानत पर जेल से छूट आया था, लेकिन दुर्योधन को जमानत नहीं मिली थी। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ईश्वर सिंह की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने साक्ष्य के अभाव में चंद्रपाल सिंह को बरी कर दिया। जबकि पति को हत्या का दोषी माना। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेश नागर ने पति को सख्त सजा देने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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