बरेली: बैंक लॉकर के बदल चुके हैं नियम, 31 दिसंबर तक करना होगा नया अनुबंध

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आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक 75 प्रतिशत पुराने लॉकर धारकों से अनुबंध करने के दिए निर्देश

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बरेली, अमृत विचार। बैंक लॉकर को लेकर नए नियम लागू हो चुके हैं, मगर तमाम पुराने ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं है, जबकि पुराने लॉकर धारकों से नया अनुबंध होना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को पुराने लॉकर धारकों से 31 दिसंबर तक नया अनुबंध करने का समय दिया है। इस संबंध में बैंक शाखाओं ने पुराने लॉकर धारकों को सूचना भेजनी शुरू कर दी है।

आरबीआई ने 1 जनवरी 2022 में बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव किया था। बैंकों को पुराने लॉकर धारकों से 1 जनवरी 2023 तक नया अनुबंधन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जानकारी के अभाव में तमाम पुराने ग्राहकों से नया अनुबंध नहीं हो सका। इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 30 सितंबर तक बैंकों को कम से कम 75 फीसदी पुराने लॉकर धारकों से अनुबंध करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

शेष पुराने ग्राहक, जो किसी कारणवश शहर से बाहर हैं या बीमार हैं, ऐसे लोगों को हर हाल में 31 दिसंबर नया अनुबंध करना होगा। जिले में करीब ढाई लाख लोग लॉकर संचालित कर रहे हैं। बैंक अफसरों के अनुसार नए ग्राहकों से हस्ताक्षर की प्रक्रिया के बाद ही लॉकर संचालित कराया जा रहा है। किसी भी बैंक के लॉकर में ग्राहक असलहा, नकदी, विदेशी मुद्रा, दवा सहित कोई जहरीली वस्तु नहीं रख सकेंगे।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक संशोधित सुरक्षित जमा लॉकर अनुबंध कराया जा रहा है। सौ रुपये के स्टांप पर इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। ग्राहक नई गाइडलाइन के अनुसार अपने बैंक में पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करें---सुषमा कृष्णानारायण, एलडीएम।

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