Nainital News: दुकान आवंटन को लेकर हाईकोर्ट में 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

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Published By Shobhit Singh
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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नगर पालिका द्वारा कैपिटल सिनेमा के पास मनमाने तरीके से दुकान आवंटन करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुवे जवाब तलब करते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिये आगामी 26 जुलाई की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई।

नैनीताल निवासी उदय कुमार ने नगर पालिका द्वारा दुकानों को आवंटन करने संबंधी कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर 30 अप्रैल 2010 को जारी शासनादेश को चुनौती दी थी। इसमें कहा गया कि शासन ने राज्य की सभी नगर पालिकाओं, नगर निगमों व नगर पंचायतों को शासनादेश जारी कर कहा था कि पालिकाओं द्वारा मनमाने तरीके से दुकानों का आवंटन किया जाता है जिस पर रोक लगाई जाती है। 

अगर पालिका किसी व्यक्ति को दुकान आवंटित करती है तो उसको शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी मगर नगर पालिका ने शासनादेश की अनदेखी कर कैपिटल सिनेमा के पास स्थित दुकान को आवंटित कर दिया जिस पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने तत्काल कार्यवाही करने के आदेश जारी किये। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आये प्रशासन ने आनन-फानन में दुकान को सील कर दिया है।

मामले के अनुसार, जो दुकान अभी तक चल रही थी वो पूर्व में करीब 32 महीनों तक बंद रही थी। बाद में जिलाधिकारी के दखल के बाद उसको दोबारा से खुलवाया गया और जिलाधिकारी के उसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है और दुकान को फिर से सील कर दिया गया है।

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