कानपुर : बिकरू कांड में विकास दुबे के करीबी गुड्डन को जमानत
अमृत विचार, कानपुर । बहुचर्चित बिकरू कांड में आरोपी कुख्यात विकास दुबे के अति करीबी अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी को सोमवार को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। बिकरू कांड में आरोपी बने गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सुशील कुमार को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय में बचाव पक्ष के वकील ने घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी और कोई रिकवरी न होने को आधार बनाया, जिस पर कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।
2 जुलाई 2020 की रात चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे और उसके गुर्गों ने दबिश के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मियों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इस लोमहर्षक कांड के बाद पुलिस ने दूसरे दिन यानी तीन जुलाई को ही वारदात में शामिल प्रेम कुमार पांडेय और अतुल दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया था। फिर प्रवीण दुबे, प्रभात मिश्रा और कार्तिकेय मिश्रा भी एनकाउंटर में मारे गए थे।
उज्जैन में कुख्यात विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद कानपुर लाते समय रास्ते में गाड़ी पलटने और फिर भागने के दौरान पुलिस ने उसे भी मार गिराया था। बिकरू कांड में कुल 66 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस कांड में पुलिस ने विकास दुबे के अति करीबी अरविंद कुमार उर्फ गुड्डन त्रिवेदी को भी आरोपी बनाया था। बिकरू कांड के बाद गुड्डन त्रिवेदी अपने ड्राइवर सुशील कुमार के साथ फरार हो गया था। फरार आरोपियों का पुलिस ने पूरे देश में एक पोस्टर जारी किया था। बिकरू कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी थी।
11 जुलाई 2020 को मुंबई एटीएस में तैनात एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक और उनकी टीम ने गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सुशील कुमार को कोल सेट रोड ठाणे में एक छोटे से कमरे में गिरफ्तार किया था। जेल में बंद गुड्डन त्रिवेदी के अधिवक्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जमानत याचिका में वकील ने घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी और कोई रिकवरी न होने को आधार बनाकर जमानत मंजूर करने का तर्क पेश किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
हवाई जहाज से कानपुर लाया गया था गुड्डन
मुंबई के ठाणे में गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद तत्कालीन नजीराबाद इंस्पेक्टर ज्ञान सिंह पुलिस टीम के साथ मुंबई गए थे। दोनों की ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद पुलिस उन्हें हवाई जहाज से लेकर वापस कानपुर आई थी। कानपुर में पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में ही है।
53 आरोपी अभी भी जेल में बंद
बिकरू कांड के बाद कुल 80 एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने 66 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इन 80 मुकदमों में से 62 मुकदमों पर पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है। जेल भेजे गए 66 आरोपियों में से नाबालिग विधवा खुशी दुबे समेत 12 आरोपी जमानत पर पहले ही छूट चुके हैं। गुड्डन त्रिवेदी को भी जमानत मिलने के बाद अभी भी 53 आरोपी जेल में बंद हैं।
एक आरोपी को हुई पांच साल की सजा
बहुचर्चित बिकरू कांड में सोमवार को पहला फैसला सुनाया गया। कानपुर देहात की एंटी डकैती कोर्ट ने सोमवार को असलहा बरामदगी के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला करने के दोषी बिकरू निवासी श्यामू बाजपेई को पांच साल का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
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