हरदोई: हत्यारोपी को मिली उम्रकैद, ₹55000 का जुर्माना
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश सपना त्रिपाठी ने एक फैसले में हत्या के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर उम्रकैद की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर ₹55000 का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली शहर के सांडी रोड निवासी अंकुर तिवारी ने मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी निवासी आशीष गुप्ता हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को छुपा दिया।
इस मामले की रिपोर्ट मृतक के पिता बृज किशोर गुप्ता ने दर्ज कराते हुए कहा कि 26 जनवरी 2010 को उसका बेटा आशीष मोटरसाइकिल से गया था। वापस नहीं आया। तलाश करने पर कुछ दिन बाद उसकी लाश एक अर्ध निर्मित मकान में पाई गई।
सत्य न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को दलीलों को सुनकर आरोपित पर हत्या का जुर्म साबित पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने आरोपी पर ₹55000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसकी आधी धनराशि मृतक के पिता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
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