बहराइच : कोर्ट ने आठ आरोपियों को सुनाई तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
अमृत विचार, बहराइच । वर्ष 1989 के जून में मारपीट के एक मामले में आठ आरोपियों को दोषसिद्ध होने पर तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। इन आरोपियों पर सात हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुन्नू लाल मिश्रा ने की। उन्होंने बताया कि घटना 15 जून 1989 को तत्कालीन बहराइच जनपद और मौजूदा इकौना थाने के रानी कुंडा चुनहवा की है।
फरियादी द्वारिका प्रसाद ने बताया कि घटना वाले दिन सुबह आठ बजे वह पूजा पाठ कर रहा था। तभी आरोपी पारसनाथ, जनार्दन प्रसाद, रामफेरन, रामकुमार उर्फ शिवकुमार, राम संवारे, तुलसी, उमेश, ननके, राममनोहर राजेंद्र प्रसाद उर्फ लल्लू बेरू फरसा कट्टा तथा लाठी डंडा लेकर आए और उस पर हमला कर दिया। हमले में द्वारिका प्रसाद राम सवारी तथा छोटेलाल घायल हो गए पुलिस ने जानलेवा हमले समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी।
34 वर्ष से इस विवेचना के विचारण के दौरान दो आरोपियों जनार्दन प्रसाद और ननके की मौत हो जाने से शेष बचे आठ अभियुक्तों को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने तीन वर्ष का सश्रम कारावास और सात हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की 75 फीसदी धनराशि घटना में घायल हुए द्वारिका प्रसाद, राम सवांरे व छोटेलाल को देने का आदेश दिया गया है। सजायाफ्ता सभी अभियुक्तों को जिला कारागार रवाना कर दिया गया।
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