अमरोहा: दुष्कर्म के दोषी बाल अपचारी को 10 साल की सजा, आरोपी पर लगाया 40,000 रुपये का जुर्माना

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

अमरोहा, अमृत विचार। कोर्ट ने किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के दोषी बाल अपचारी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

गजरौला थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में चार साल पहले 15 वर्षीया किशोरी को परिजनों की गैर मौजूदगी में गांव का एक किशोर अपने दो साथियों की मदद से बहला-फुसलाकर ले गया था। जिसके बाद किशोरी के पिता ने तीनों के खिलाफ अपहरण के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 15 दिन बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर किशोर को गिरफ्तार कर लिया था। बयान में किशोरी ने दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया था। 

पुलिस ने विवेचना में दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर किशोर को बाल सुधार गृह भेज दिया था। पुलिस ने मामले में सिर्फ किशोर के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद किशोर को जमानत मिल गई थी। मुकदमा बाल न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डा. कपिला राघव की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पॉक्सो एक्ट पैरवी कर रहे थे।

 कोर्ट में सोमवार को मुकदमे में आखिरी सुनवाई की। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर किशोर को दोषी माना। मंगलवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए 10 साल की सजा और 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मौजूदा समय में आरोपी किशोर की उम्र 21 साल हो गई है। इसलिए अब उसे मुरादाबाद की जेल भेजा गया है।

ये भी पढ़ें:- रामपुर : डीएम साहब! मिड डे मील में निकल रही सूड़ी, कैसे खाएं खाना

संबंधित समाचार