अमरोहा: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

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Published By Vikas Babu
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अदालत ने आरोपी पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

अमरोहा, अमृत विचार। कोर्ट ने घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं।

थाना बछरायूं क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान 28 अप्रैल 2016 को पत्नी के साथ फसल की सिंचाई करने खेत पर गया था। जबकि उसकी 16 वर्षीया बेटी घर में अकेली थी। इसी बीच गांव निवासी गौतम किसान के घर में घुस गया था। उसने चाकू से डरा धमकाकर किशोरी से दुष्कर्म किया। विरोध करने में पीड़िता घायल भी हो गई थी।

खेत से लौटे परिजनों ने मामले में थाने पहुंचकर तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जिसके बाद पीड़ित ने कोर्ट की शरण लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। लगभग दो महीने पहले अदालत से वारंट जारी होने पर पुलिस ने जमानत पर छूटे आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इस मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय कुसुमलता की अदालत में चल रही थी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नवीन कुमार त्यागी पैरवी कर रहे थे। मामले में 28 जुलाई को सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्य के आधार पर गौतम को दोषी करार दिया। सोमवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए उसे10 साल की जेल व 14,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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