Varanasi gyanvapi ASI survey:SC से मुस्लिम पक्ष को झटका, ASI को दिये निर्देश, बिना तोड़फोड़ के पूरा करें वैज्ञानिक सर्वेक्षण

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Edited By Amrit Vichar
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वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है जिसमें एएसआई को ज्ञानवापी मंदिर परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी। उधर, मुस्लिम पक्ष के लोगों को बड़ा झटका लगा है।  

उच्चतम न्यायालय ने एएसआई को परिसर में तोड़फोड़ की कोई भी कार्रवाई किये बिना वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। 

इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने एएसआई की दलीलों पर गौर किया कि सर्वेक्षण के दौरान न तो कोई खुदाई की जायेगी और और न ही संबंधित स्थान को नुकसान पहुंचाया जायेगा। 

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