प्रयागराज : भू माफिया रमनदीप व उसके साथियों को मिली राहत
अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैरकानूनी ढंग से भूमि अधिग्रहण करने के मामले में बरेली के भू माफिया रमनदीप व उसके साथियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए उक्त मामले में सरकार से जवाब तलब किया है।
मालूम हो कि रमनदीप, अरविंदर व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोपपत्र और उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की है, जिस पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए अग्रिम आदेश तक याचीगण के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी और सरकारी अधिवक्ता को 6 हफ्तों में जवाब लगाने तथा याचीगण को उसके तीन हफ्तों बाद प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मालूम हो कि याचियों के विरुद्ध इज्जतनगर थाना, बरेली में 6 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3(1) के तहत अरुण कुमार श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज करवाई थी।
प्राथमिकी में दर्ज तथ्यों के अनुसार अभियुक्त रमनदीप सिंह, अमनदीप सिंह, हनी कुमार भाटिया, अरविंदर सिंह, युवराज सिंह और सतवीर सिंह साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह का संचालन करते हैं, जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। यह गिरोह समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त होने के साथ ही सरकारी तथा गैर सरकारी भूमि पर कब्जा करने और उसका विक्रय करने जैसे जघन्य अपराधों में शामिल है।
अभियुक्तों द्वारा किया गया आपराधिक कार्य गैंग चार्ट व प्राथमिकी में दर्ज है। इस गैंग के आपराधिक कृत्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसके सदस्यों का जनता में स्वतंत्र रहना उचित नहीं है। इन पर अंकुश लगाने के लिए इनके विरुद्ध गैंग चार्ट तैयार करके नियमानुसार कार्यवाही करना आवश्यक है।
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