रामपुर: नाबालिग लड़की को दबोचकर खेत में ले गया...कपड़े उतारे फिर कर दी छेड़खानी, जानिए दरिंदे को क्या मिली सजा

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Edited By Amrit Vichar
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रामपुर, अमृत विचार। खेत पर गई बालिका से छेड़खानी करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की कैद और 20 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

मामला 28 सितंबर 2021 का है। पीड़ित की भांजी खेत में धान की बाली बीन रही थी। वहां पर पहले से मौजूद मिलक थाना क्षेत्र के चिन्तामन निवासी नासिर उसकी भांजी को बुरी नीयत से दबोचकर खेत में ले गया था। जहां उसके कपड़े उतारकर उसके साथ छेड़खानी कर दी थी।

उसके शोर मचाने पर आसपास के लोगों को आता देखकर आरोपी बालिका को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। पीड़ित घर पहुंच गई थी। उसने परिजनों को सारा मामला बताया। बाद में मामा ने आरोपी युवक के खिलाफ मिलक थाने में तहरीर दी थी।

जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी नासिर को धारा 354 ख में तीन साल की कैद और 20 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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