बरेली: दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति को दो वर्ष कैद, पांच बरी
बरेली, अमृत विचार। पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोपी पति को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए एडीजे-8 कुमार गौरव ने दो वर्ष कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं सास-ससुर, देवर समेत पांच को बरी कर दिया।
एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू ने बताया कि पीड़िता ने महिला थाना में तहरीर देकर बताया था कि उसकी शादी क्योलड़िया ग्राम खमरिया निवासी नौशाद अहमद से 10 अप्रैल 2010 को हुई थी। शादी के बाद से ही पति व ससुरालीजन दहेज को लेकर प्रताड़ित कर कार मांगते थे। मना करने पर मारा पीटा जिससे गर्भ गिर गया, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। 6 जनवरी 2019 को घर से निकाल दिया। शासकीय अधिवक्ता ने 7 गवाह पेश किये।
देव राज कामर्शियल कोर्ट, ब्रिजेंद्र लारा के पीओ नियुक्त
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अधिसूचना जारी कर फर्रुखाबाद में तैनात ब्रिजेन्द्र कुमार त्यागी को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्स्थापन प्राधिकरण (लारा) का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं एटा के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीओ देव राज प्रसाद सिंह को काॅमर्शियल कोर्ट का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। अधिसूचना रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती ने जारी की।
एनआईएक्ट की विशेष लोक अदालत आज
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार शनिवार को जनपद न्यायालय में एनआई एक्ट की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पैरालीगल वॉलिंटियर शुभम राय ने बताया कि इस स्पेशल लोक अदालत में एनआई एक्ट से जुड़े मामलों में उपस्थित होकर विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं।
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