Chitrakoot News: विवाहिता से दुराचार में आरोपी को 10 साल की कैद, चाची बोलकर घर छोड़ने के बहाने ले गया था
चित्रकूट में विवाहिता से दुराचार में आरोपी को 10 साल की कैद।
चित्रकूट में विवाहिता से दुराचार में आरोपी को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। चाची बोलकर घर छोड़ने के बहाने वारदात को अंजाम दिया था।
चित्रकूट, अमृत विचार। खेत से आ रही विवाहिता को चाची बोलकर बाइक से घर तक छोड़ने के बहाने ले जाकर दुराचार करने के दोषी युवक को जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसे 15 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि एक विवाहिता ने पहाडी थाने में 19 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 17 दिसंबर 2021 को अपने घर से खेत गई थी। वहां से लौटते समय बखटा बुजुर्ग निवासी शिवकंधाई उर्फ भुकरी पुत्र भईयालाल यादव ने उसे चाची बोलकर दोपहिया से साथ चलने को कहा। उसने पहले तो इंकार कर दिया लेकिन ज्यादा जोर देने पर वह बाइक पर बैठ गई।
इसके बाद बाइक सवार युवक उसे अपने घर ले गया। इसके बाद उसने दरवाजा बंद कर तमंचे के जोर पर गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और दुराचार किया। उससे छूटते ही वह पीछे के दरवाजे से भागकर अपने घर लौटी। पीडिता के अनुसार, उसके पति कानपुर में रहते थे, उनको सूचना देकर यहां बुलाने के बाद उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध शिवकंधाई को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार का अर्थदंड दिया।
