बाराबंकी: जानलेवा हमले के मामले में सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष का कारावास
बाराबंकी, अमृत विचार। जानलेवा हमले के मामले मे सगे तीन भाइयों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई। मामला टिकैतनगर थाना क्षेत्र के सराय सैफ गांव की है। यहां के निवासी ओमकार नाथ पाण्डेय ने 20 अक्टूबर 2014 को थाने में तहरीर देकर बताया कि विपक्षी अश्वनी पाण्डेय ने अपने भाई नवीन पाण्डेय, सुधाकर पाण्डेय के साथ मिलकर जान से मारने के नियम से बांके से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी।
इस पर पुलिस ने जानलेवा हमला और धमकी की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा। उसके बाद विवेचना के दौरान साक्ष्यों को संकलित कर अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रही अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी माना। उसके बाद अश्वनी पाण्डेय उनके भाई नवीन पाण्डेय और सुधाकर को तीन-तीन वर्ष का कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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